चित्रकूट। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में आरोपी जितेंद्र उर्फ भोले की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पुलिस के अनुसार आरोपी जितेंद्र पर हत्या के प्रयास समेत कई आरोप लगे थे। इन आरोपों में भरतकूप थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान में जिला कारागार में बंद है।
अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी डाली गई थी। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली देखने के बाद अदालत जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया। इस कारण जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया। (संवाद)