चित्रकूट। कोषागार घोटाले के मामले में एक वृद्ध महिला सहित दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
राजापुर थाना के सिकरी निवासी राधेश्याम पांडेय के खाते में बिचौलियों और कोषागार कर्मियों की मिलीभगत से 10 सितंबर 2025 को 3,63,475 रुपये डालकर निकाल लिए गए और बंदरबांट कर ली गई। वर्तमान में आरोपी के खाते में 4,11,609 रुपये मौजूद हैं।
इसी तरह हन्ना-बिनैका निवासी ललिता देवी के खाते में 13 व 31 जनवरी 2025 को कुल 13,71,168 रुपये डाले गए थे, जिसे आरोपी ने उपयोग कर लिया।गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने दोनों की अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)