अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। नगर निकाय चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। उन्होेंने कहा कि किसी भी हालत में लाभवाले पद पर बैठे लोग, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदाताओं को डरा धमका या लालच देकर वोट लेने का प्रयास न करें। ऐसी सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि जिस प्रत्याशी ने गाड़ी की अनुमति ली है वही प्रयोग करेगा अगर कोई दूसरी गाड़ी पकड़ी गई तो कार्रवाई की जाएगी। व्यय सीमा के अन्दर ही व्यय करें। व्यय किए गए ब्यौरा का दिए गए रजिस्टर पर अंकित किया जाए। जिन प्रत्याशियों को अभी तक रजिस्टर प्राप्त नहीं हुए है वह बैठक के बाद ही यहीं से ले लें अनुमति लेकर ही प्रचार करें। पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेन्द्र ने कहा कि आचार संहिता के पालन कराने हेतु कई टीमों का गठन किया गया है जो शराब,साड़ी वितरण पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। यदि किसी के संज्ञान में आए तो नि:संकोच हमें अवगत कराएं। ताकि कार्रवाही की जा सके। यही मंशा चुनाव आयोग की है कि चुनाव निष्पक्ष,पारदर्शिता के साथ हो।आचार संहिता की जो बुकलेट मिली है उसका जरूर अध्ययन करें। ताकि चुनाव सकुशल हो सके। बैठक में सीडीओ जयप्रकाश पंाडेय व सभी प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।
चित्रकूट। नगर निकाय चुनाव के लिए 21 नवम्बर को नगर पालिका परिषद कर्वी की पोलिंग पार्टी चित्रकूट इंटर कालेज, नगर पंचायत मानिकपुर की पोलिंग पार्टी आदर्श इंटर कालेज और नगर पंचायत राजापुर की पोलिंग पार्टी तुलसी इंटर कॉलेज से रवाना होंगी। 22 नवम्बर को 88 बूथों में सुबह सात बजकर 30 से सांय पांच बजे तक मतदान कराएंगे। एक दिसम्बर मतगणना इन्ही स्थलों में सुबह आठ बजे से शुरू होगी।
चित्रकूट। अपर जिलाधिकारी विजय नारायण पांडेय ने कहा कि चुनाव खर्च में चाय,बैनर,रजाई,पानी के टैंकर, बैरीकेटिंग आदि वस्तुआें का टेंडर हुआ है उसी के अनुसार विवरण जमा होंगे। इस पर व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा लाल रंग की पुस्तिका नामांकन के समय में दी गई है उसमें दर्ज करेंगे। निर्वाचन समाप्त होने के एक महीने के बाद में आप द्वारा व्यय विवरण का ब्यौरा नगर पालिका के अध्यक्ष,सदस्यों के लिए कोषागार में जमा करें। व्यय से संबंधित दिक्कतें आए तो अपने क्षेत्र के व्यय अधिकारियों से जानकारी लेकर समस्या का निदान कर सकते हैं।
एडीएम ने बताया कि निर्वाचन में नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को तीन वाहन, नगर पालिका परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार को एक तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को दो, नगर पंचायत के सदस्य उम्मीदवार को एक वाहन का प्रयोग करेंगे।