चित्रकूट। मानिकपुर के चर्चित कल्लू हत्याकांड में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। विशेष डकैत कोर्ट के न्यायाधीश राममणि पाठक ने आरोपी छोटू उर्फ छोटवा की जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी शातिर डकैत है, छूटा तो फिर अपराध करेगा।
यह मामला 24 जनवरी 2016 का है। आरोप है कि शाम छह बजे कुख्यात बबली कोल गैंग हथियारों से लैस होकर हीरा लाल के घर पहुंचा। इसके बाद उसके भाई कल्लू उर्फ मुकेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी छोटू का नाम बाद में विवेचना में सामने आया था और उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था।
आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। उसके सह-आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर है और इस जनपद में दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम प्रभावी है, इसलिए जमानत का आधार नहीं बनता।
मारपीट के मामले में दंपती को जमानत
चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के मारपीट के मामले में कोर्ट ने पति-पत्नी को राहत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अभिनव कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को दोनों को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। मामला कनकोटा गांव का है। परिवादिनी की तहरीर पर सुरेश निषाद और पत्नी सुग्गी के खिलाफ वर्ष 2025 में बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी लगाई। सह-आरोपी गणेश निषाद, राम नरेश और सुमित्रा को पहले ही इसी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली। (संवाद)
धमकी में डकैत को पांच साल की कैद
चित्रकूट। घर में घुसकर गाली गलौज, पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी डकैत रामगोपाल उर्फ गोप्पा को कोर्ट ने पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के हर्रा निवासी रामराज यादव ने छह मार्च 2015 को सूचना दी थी कि गांव निवासी डकैत रामगोपाल ने उसके घर में घुसकर गाली गलौज की, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जिसकी विवेचना तत्कालीन एसआई दिनेश तिवारी ने की और 12 दिसंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन दीक्षित ने सुनवाई करते हुए डकैत को दोषी पाया था। जिस पर शनिवार को सजा सुनाई। (संवाद)
धमकी देने के दोषी पर जुर्माना
चित्रकूट। गाली गलौज, पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने के दोषी अंगद यादव को कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। 35 सौ रुपये का जुर्माना लगाया। सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिन दीक्षित ने पहाड़ी थाना में दर्ज गाली गलौल, पिटाई व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दरसेड़ा निवासी अंगद यादव सजा सुनाई है। (संवाद)