चित्रकूट। प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी सोनू कुमार को जमानत दे दी है। उसे 20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व एक समान जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
पुलिस के अनुसार कर्वी कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2024 में सोनू कुमार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी जेल में है। इस मामले में अधिवक्ता ने जमानत अर्जी डाली थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। (संवाद)