चित्रकूट। सत्र न्यायालय ने आरोपी चंद्रशेखर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह निर्णय आवेदक द्वारा अपनी याचिका पर बल न दिए जाने के कारण लिया गया। यह मामला भरतकूप थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
भरतकूप थाना क्षेत्र के अमिलिहा निवासी चंद्रशेखर के खिलाफ वर्ष 2025 में मारपीट व धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता की ओर से प्रभारी सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदनपत्र पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आरोपी अपनी जमानत याचिका पर आगे कार्रवाई नहीं चाहता है। इस पर जिला शासकीय अधिवक्ता ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। न्यायालय ने आवेदक द्वारा बल न दिए जाने के कारण याचिका निरस्त करने योग्य मानी।(संवाद)