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नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी पर दो को सजा

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नाबालिग से छेड़खानी मामले में दो को कारावास की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। नाबालिग के साथ छेड़खानी और उसके बाद गाली गलौज के मामले में अपर जिला जज दिनेश कुमार ने दो अभियुक्तों को कारावास की सजा सुनायी है। अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 19 दिसंबर 2016 को रैपुरा थाने में रिपोर्ट में कहा था कि 16 दिसंबर को उसकी नाबालिक पुत्री घर से पढ़ने भौरी गयी थी। लौटते समय रास्ते में गांव के ही जितेंद्र ने साइकिल पीछे से पकड़कर रोक अश्लील हरकत करने लगा। उधर से गुजर रहे कालेज के शिक्षक और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। जिनके साथ उसकी पुत्री घर आयी और पूरे मामले की जानकारी दी। जिसके कुछ देर बाद शाम पांच बजे जितेंद्र और चुनबाद वादी के घर पहुंचे। उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज दिनेश कुमार ने मंगलवार को अभियुक्त जितेंद्र पर छेड़खानी व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। इसी प्रकार अभियुक्त चुनबाद पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।
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