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Chitrakoot News: नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की कैद

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चित्रकूट। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट विनीत नारायण पांडेय ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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शासकीय अधिवक्ता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 2020 में अक्तूबर में एक परिवार के सदस्य ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी को तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। 25 मार्च को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। जिसको लेकर थानाध्यक्ष मारकुंडी, मनीष कुमार, व पैरोकार आरक्षी अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित शासकीय अधिवक्ता की पैरवी किया। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश ने विनीत नारायण पांडेय ने नााबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी श्याम दीन उर्फ चिरऊवा को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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