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गैंगस्टर मामले में पिता पुत्र समेत छह को कारावास

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गैंगस्टर में पिता-पुत्र समेत छह को कारावास
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पांच-पांच साल कैद व 20- 20 हजार अर्थदंड की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। गैंगस्टर मामले में दोष सिद्ध होने में न्यायालय ने पिता-पुत्र समेत छह अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। शुक्रवार को अपर जिला जज निहारिका चौहान ने सभी पर 20-20 हजार के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी राजबहादुर यादव ने बताया कि 27 अप्रैल 2012 को तत्कालीन राजापुर प्रभारी कुंदन सिंह यादव द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में खोपा गांव के खुमान सिंह पुत्र दीनबंधु अपने भाई कल्लू सिंह, जितेंद्र सिंह पुत्र चंद्रभान, कुलदीप सिंह पुत्र रविकरण सिंह, सुशील सिंह पुत्र राजबान सिंह व उदयवीर सिंह पुत्र खुमान सिंह गिरोह बंध किस्म के अपराधी हैं। गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। ग्रामीणों से अनुचित भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के मकसद से सामूहिक रूप से हिंसा करने की धमकी देते हुए प्रदर्शन भी करते हैं। यह लोग पूर्व में हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई अपराध कर चुके हैं। जिन्हें पुलिस अवैध असलहा समेत कई बार गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसके चलते इलाके में इन अपराधियों का आतंक है। गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज निहारिका चौहान ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त खुमान सिंह, कल्लू सिंह, जितेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, सुशील सिंह व उदयवीर सिंह को पांच-पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 20 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।
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