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पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा

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पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा
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चित्रकूट। नाबालिग के साथ छेड़खानी और गाली गलौज के मामले में न्यायालय ने पिता पुत्र समेत चार को कारावास की सजा सुनाई है। जिसमें मुख्य आरोपी को तीन और अन्य को एक एक साल कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी ने 23 सितंबर 2016 को मऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री शौच क्रिया को खेत की ओर गई थी। लौटते समय रास्ते में गांव का ही शिवाकांत उर्फ सोनू पुत्र शिवसागर उसकी पुत्री का हाथ बुरी नियत से पकड़ कर खेत की ओर खींचने लगा। खेतों की ओर से आ रहे गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। जिनके साथ उसकी पुत्री घर आयी और पूरे मामले की जानकारी दी। इसका उलाहना लेकर शिवाकांत के घर जाने पर उसके पिता शिवसागर तथा गांव के ही उमेश कुमार व रितेश कुमार पुत्रगण हरिमोहन ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में वादी व उसकी पुत्री को चोटें भी आईं थी।
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सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज दिनेश कुमार ने अभियुक्त शिवाकांत उर्फ सोनू पर छेड़खानी व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और मारपीट का दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी। इसी प्रकार अभियुक्त शिवसागर, उमेश व रितेश पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर एक-एक वर्ष की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी।
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