चित्रकूट। चार साल पुराने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय(डकैती कोर्ट) नीरज कुमार श्रीवास्तव ने सुनाई। उन्होंने दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी। साथ ही 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
पहाड़ी थना इलाके के एक गांव निवासी वादिनी ने 28 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया था कि तौरा गांव निवासी ननकू ने झाड़ फूंक के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ननकू के खिलाफ केस दर्ज किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस 30 मई 2021 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेजा गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन दरोगा स्व. तपेश मिश्रा ने 10 जुलाई 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों दलीलें सुनीं और आरोपी ननकू पंडा को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय(डकैती कोर्ट) नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दोषी ननकू पंडा को सजा सजा दी।