चित्रकूट। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया।
मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को छोटेलाल उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर घर से ले गया। जबकि आरोपी पहले से शादीशुदा है। उसकी तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और दोनों को पकड़ा था। युवती की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जिस पर उसका बयान हुआ। बयान व मेडिकल के आधार पर झांसा देने व दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी। तीन दिसंबर को आरोपी के खिलाफ विवेचक ज्ञानेंद्र कुमार ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने छोटेलाल को दोषी पाया और सजा सुनाई।