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मोबाइल होगा प्रतिबंधित

Wed, 01 Mar 2017 01:19 AM IST
चंदौली ब्यूरो, अमर उजाला
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चुनाव कायऱ्र्य में जुटे कमऱ्र्मचारी।
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विधान चुनाव के मद्देनजर मतदान कार्य में लगाए गए कर्मियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के तहत मंगलवार को पीठासीन और मतदान  अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन  संपन्न कराने हेतु जानकारी दी गई। चुनाव अधिकारियों ने सभी को  ईवीएम मशीन की गहनता से जानकारी मास्टर ट्रेनरों से प्राप्त करने  हेतु निर्देश दिया। मतदान के दिन एक समय पर एक अभिकर्ता को ही मतदान  केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा
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मतदान अभिकर्ता को केंद्र के अन्दर फोन, कार्डलेस फोन तथा वायरलेस सेट सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
परियोजना निदेशक अभय श्रीवास्तव और उप  निदेशक कृषि आरके सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीन, मतदाता रजिस्टर, निर्वाचक  नामावली की चिन्हित प्रति, पीठासीन अधिकारी की डायरी, ग्रीन पेपर सील,  स्ट्रप सील, सीलिंग बैग, अमिट स्याही तथा मतदान किट का थैला प्राप्त करने  के उपरान्त ही मतदान हेतु निर्धारित मतदान स्थल के लिए प्रस्थान  करेंगे। मतदान केंद्र पर पहुंचने पर मतदान केंद्र की स्थापना के लिए दी  जाने वाली समुचित व्यवस्थाओं और मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करें। मतदाताओ की पंक्ति का निर्धारण करना मतदान केंद्र पर पहुंचने पर  सुनिश्चित करे, मतदान के दिन मतदान केंद्र के बाहर मतदान से पूर्व मतदान  क्षेत्र या मतदान करने वाले निर्वाचको का विवरण निर्दिष्ट करते हुए नोटिस  तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक सूची प्रतीक चिन्ह के साथ अवश्य  चस्पा करें। प्रत्येक मतदान स्थल पर निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार  अपना-अपना एक मतदान अभिकर्ता और दो अवमुक्त मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता  है।
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