जनपद के पुुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक मंगलवार को मुख्यालय स्थित कैम्प कार्यालय पर हुई। इस दौरान जिले के आला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नेशनल हाइवे व स्टेट हाइवे के किनारे संचालित शराब की दुकानों को हटाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की। इस दौरान जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने सभी को निर्देश दिया कि एक अप्रैल तक हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर भी मौजूद शराब की दुकानों को स्थानान्तरित किया जाए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के क्रम में जनपद में नेशनल हाइवे पर नौबतपुर से कटरिया के बीच शराब की दूकानें हटायी जानी हैं। इसके अलावा नेशनल हाइवे-7 पर टेंगरा मोड़ से गोपालापुर, नेशनल हाइवे-97 पर सैयदराजा से जमानियां तथा चन्दौली से सकलडीहा होते हुए सैदपुर मार्ग से सटे हुए दुकानों को हटाया जाएगा। कहा कि जनपद में देशी शराब की 27, अंग्रेजी शराब की 20, बीयर की दुकान के अलावा एक माडल शाप प्राथमिकता के आधार पर हटेगी। डीएम ने जनपद के देशी शराब एवं विदेशी मदिरा, बीयर तथा माडल शाप के अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अवशेष बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा 15 मार्च अवश्य राजकीय कोष में जमा कर दें। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी मुबारक अली, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र विजय प्रताप यादव, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र अशोक कुमार राणा आदि रहे।
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