फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandauli News: पशु क्रूरता के मामले में दो दोषियों को हुई सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
चंदौली न्यायालय न्यायाधिश कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने पशु क्रूरता के मामले में दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। मामला थाना धानापुर का है। वर्ष 2005 में दोषी केदार यादव और त्रिभुवन बिंद निवासी कवई पहाड़पुर पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों पर 6,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें