चंदौली न्यायालय न्यायाधिश कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने पशु क्रूरता के मामले में दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। मामला थाना धानापुर का है। वर्ष 2005 में दोषी केदार यादव और त्रिभुवन बिंद निवासी कवई पहाड़पुर पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों पर 6,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। संवाद