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Chandauli News: 20 साल बाद पशु तस्करी के दो आरोपियों को सजा, 25-25 हजार जुर्माना

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पशु तस्करी के दो आरोपियों को 20 साल की लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद जेल में बिताई गई अवधि के साथ 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि बलुआ थाने में वर्ष 2003 में पशु तस्करी के दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज था। जिसके आधार पर सिविल जज ने सेमरा गांव के ओमप्रकाश और मनियरपुर गांव के शंकर को अपराधी करार देते हुए सजा सुनाई। दो अपराधियों को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर सात दिनों के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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