भभुआ। एडीजे तृतीय विनय कुमार तिवारी की अदालत ने भभुआ थाना क्षेत्र के कुंज गांव निवासी शेषमुनि सिंह, राम इकबाल सिंह और उनके पुत्र शैलेश सिंह को उपेंद्र सिंह की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जुर्नमाना हीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि 16 जून 2019 को उपेंद्र सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चाचा राजकुमार सिंह की ओर से भभुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में सात अभियुक्तों ने मिलकर उपेंद्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शेष चार आरोपितों की सुनवाई अलग से चल रही है, जो अभी लंबित है।संवाद