चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत ने बहुचर्चित हत्या और कार लूटकांड के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने विनीत यादव, शिवम सिंह और नसीम अंसारी को बरी कर दिया, जबकि मामले का चौथा आरोपी इमरान अंसारी अभी फरार है। यह मामला 10 अगस्त 2019 की है। कमालपुर निवासी महेंद्र रस्तोगी वाराणसी से अपनी ब्रेजा कार से घर लौट रहे थे। आरोप था कि सकलडीहा थाना क्षेत्र के सलेमपुर राइस मिल के पास बदमाशों ने उनकी कार रोककर हत्या कर दी और वाहन लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद मृतक के भाई शिव कुमार रस्तोगी की तहरीर पर सकलडीहा थाने में हत्या, लूट और चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना के दौरान चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें विनीत यादव, शिवम सिंह, नसीम अंसारी और इमरान अंसारी शामिल थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अशोक कुमार की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होने पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। संवाद