न्यायालय के आदेश के बाद भी धोखाधड़ी मामले में प्रगति आख्या या केस डायरी प्रस्तुत न करने के मामले में वाद दर्ज होने के बाद बृहस्पतिवार को दरोगा फुलबदन यादव न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह की अदालत में पेश हुए। केस डायरी देने के साथ अपना स्पष्टीकरण भी दिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह की अदालत में आवेदक अभयराज सिंह ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। बताया कि शहर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में वह वादी हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आज तक कोई आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। आवेदन के संबंध में 25 मई 2026 व 29 जून को उपनिरीक्षक फुलबदन यादव कोतवाली शहर से आख्या व केस डायरी मांगी गई थी, परंतु उप निरीक्षक की ओर से कोई प्रगति आख्या या केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह ने उपनिरीक्षक फुलबदन यादव के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज बृहस्पतिवार को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया था।