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पास और पीटीओ की वैधता अवधि बढ़ी

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पीडीडीयू नगर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से दो माह के लॉकडाउन को देखते हुए रेलवे ने रेलकर्मियों को जारी किए गए पास और पीटीओ की वैधता अवधि बढ़ा दी है। इससे पूर्व मध्य रेलवे के पं. दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के 14 हजार से अधिक रेलकर्मियों को लाभ होगा। रेल यूनियनों की मांग पर यह बदलाव किया गया है।
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रेलवे रेलकर्मियों का परिवार संग यात्रा के लिए यात्रा पास जारी करती है। यहीं नहीं छह माह के अंतराल पर प्रिविलेेज टिकट आर्डर (पीटीओ) जारी करती है। इसके तहत टिकट का चौथाई पैैसा लेकर यात्रा की अनुमति दी जाती है। कोरोना की वजह से 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हो गया और ट्रेनों का परिचालन भी बंद कर दिया गया। 68 दिनों बाद एक जून से यात्री स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। दो माह तक ट्रेनों के न चलने से रेलकर्मियों को जारी पास और पीटीओ की अवधि समाप्त हो गई। इस पर रेल यूनियनों ने वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की थी। इस पर सोमवार को रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर रेलकर्मियों को जारी पास और पीटीओ की अवधि बढ़ा दी है। इसके तहत वर्ष 2019 में 23 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जारी पास और पीटीओ की वैधता की अवधि को 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह एक दिसंबर से 30 दिसंबर की पास और पीटीओ को 15 अगस्त तक, इस वर्ष एक से 31 जनवरी तक जारी होने की वैधता 15 सितंबर तक, एक से 29 फरवरी तक जारी पास और पीटीओ 15 अक्टूबर तक, एक मार्च से 31 मार्च के बीच जारी पास और पीटीओ की वैधता की 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। रेल कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ तभी मिलेगा जब पास जारी करने वाले रेल अधिकारी उनके पुराने पास पर वैधता की अवधि बढ़ाने का उल्लेख करते हुए अपने कार्यालय का मोहर लगाएंगे।
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