चंदौली में विधिक जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाते जिला न्यायाधीश सैय्यद सरवत महमूद
लोक अदालत के प्रचार-प्रसार करने व लोगों को विधिक जानकारी देने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आई मोबाइल वैन बुधवार को कचहरी परिसर से रवाना हुई। जनपद न्यायाधीश सैयद सरवत महमूद ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। पहले दिन मोबाइल वैन ने बबुरी व चकिया क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को लोक अदालत से सम्बन्धित जानकारी दी।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज गौतम ने बताया कि वैन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बताया कि सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22ख के अंतर्गत लोक उपयोगी सेवाओं के संबंध में उपजे विवादों के निस्तारण हेतु स्थायी लोक अदालतों का गठन प्रदेश के कई जनपदों में किया गया है। शेष जनपदों में स्थाई लोक अदालतों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। बताया कि समस्त न्यायालयों, प्राधिकरणों व आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों में विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गरीब और आम व्यक्तियों के लिए न्याय शुल्क सहित वकील की फीस एवं अन्य सभी आवश्यक वाद व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाते हैं। विधिक अधिकारोें एवं जागरूकता के लिए विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, महिलाएं एवं बच्चे औद्योगिक श्रमिक, मानसिक रोगी एवं विकलांग या ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। इस अवसर पर महिपत सिंह वर्मा, जैगम उद्दीन, राजेश कुमार राय, अरविंद कुमार यादव, सुधाकर राय आदि उपस्थित रहे।