चंदौली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली इशरत परवीन फारूखी की अदालत ने सोमवार को 22 वर्ष पहले हथियार रखने के मामले की सुनवाई की। दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा के साथ 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मुगलसराय कोतवाली में 2 मई 2004 को विजय यादव निवासी नीबूपुर थाना अलीनगर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में विजय जेल गया था। अर्थदंड न अदा करनें पर एक दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।