चंदौली। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन यज्ञेश सोनकर की अदालत ने शनिवार को अवैध शस्त्र रखने के मामले की सुनवाई कर आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सुनाई सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
शहाबगंज थाने में 15 जनवरी 2003 को राधेश्याम निवासी ग्राम पचपरा के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई कर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।