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Chandauli News: जिले में एक अप्रैल तक धारा 163 लागू

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चंदौली। बोर्ड परीक्षा तथा आने वाले समय में पड़ने वाले पर्व को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने एक अप्रैल तक धारा-163 लागू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे भयमुक्त वातावरण में परीक्षाओं एवं पर्वों को सकुशल और शांति पूर्वक संपन्न कराने में मदद मिलेगी।
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रविवार को डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा के अलावा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी होनी है। 12 फरवरी को संत रविदास की जयंती, 14 फरवरी को शब ए-बरात, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को अलविदा की नमाज, 31 मार्च को ईद-उल-फितर है। इस बीच अवांछनीय एवं असामाजिक तत्वों की ओर से शांति भंग की आशंका है। सूचनाओं के आधार पर जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और परीक्षाओं व पर्वों को सकुशल शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए एक अप्रैल तक धारा-163 लागू की गई है।
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