चंदौली। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद पंचम के निर्देश पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार ने मंगलवार को जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षा के अधिकार के तहत छात्राओं को यौन शोषण से बचाव की जानकारी दी। वहीं सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। कहा यदि किसी प्रकार का शोषण हो तो महिला हेल्पलाइन पर सूचित करें।
कहा कि शिक्षा ही जीवन का आधार है। माता-पिता व अभिभावकों का दायित्व है कि अपने बच्चों को नजदीक के पाठशाला में दाखिला कराएं व उनकी रोजाना उपस्थिति दर्ज कराएं। निजी विद्यालयों का यह दायित्व है कि कक्षा एक में कम से कम 25 प्रतिशत गरीब परिवार के बच्चों को भी दाखिला कर निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। यौन शोषण से बचाव के बारे में बालिकाओं को बताया कि समाज व अन्य जगहों परअपना ध्यान रखते हुए सतर्क व सावधान रहें। सुरक्षा में कमी दिखने पर सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही 1090, 112 व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का लाभ उठाएं। कार्यक्रम में शिक्षिका कुमारी अंजू व मीरा देवी ने भी शिक्षा के अधिकार के प्रति अपने विचार रखे। संचालन शिविर बार के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने किया। संवाद