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Chandauli News: पॉक्सो के दोषी को तीन साल कारावास की सजा

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पीडीडीयू नगर। धीना थाने में 2017 में दर्ज पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के अभियुक्त बब्लू उर्फ शमशाद कन्नौजिया को न्यायालय ने दोषी पाने पर सोमवार को तीन वर्ष की कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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धीना पर 2019 में पंजीकृत मुकदमा में पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट में रैथा निवासी बुल्लू उर्फ शमसाद कनौजिया को न्यायाधीश पाक्सो ने सोमवार को दोषसिद्ध करते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 11 हजार के अर्थदंड की सजा सुुनाई है।। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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