चंदौली। किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में करीब 11 माह बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट के न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
पीडीडीयू नगर के एक मुहल्ला निवासी युवक के खिलाफ किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था। मुगलसराय कोतवाली के एक मुहल्ले की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने न्यायालय में वाद दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी। किशोरी ने आरोप लगाया था कि एक युवक 11 अप्रैल 2024 को ईद पर रात आठ बजे उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। इस पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।