जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बुधवार को कहा कि नगरीय निकाय में निर्वाचक नामावली में संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई की जाए। नामांकन के अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम दर्ज करने के साथ ही नाम काटने और संशोधन का काम करें। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किसी भी समय अधिसूचना जारी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना जारी होने के पूर्व तक जो दावे एवं आपत्तियां प्राप्त होंगी। उसका निस्तारण करते हुए नामांकन के अंतिम तिथि तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई की जाएगी।