भभुआ व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश-सह-एडीजे-6 प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी रणजीत पासवान उर्फ पहलवान निवासी–नीबी गांव, चांद थाना को 25 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 24 फरवरी को रणजीत को दोषी करार दिया था। अभियोजन के अनुसार, मामला 28 नवंबर 2019 का है। पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दाैरान दोषी ने उसे अगवा कर लिया था। उसने पीड़िता को कई स्थानों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता को दोषी के घर से पकड़ा था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। संवाद