चंदौली में प्रभारी जनपद न्यायाधीश के मार्गदशर्न में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए बीते बुधवार को अंतरिम जमानत प्रार्थना-पत्रों पर सुनवाई करते हुए 48 विचाराधीन कैदियों को आठ सप्ताह के अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने बताया कि कोविड-19 के रोकथान को सुनिश्चित करने के लिए कारागार में विचाराधीन बंदियों की भीड़ को कम किए जाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें कारागार में बंदर उन विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दिए जाने का उल्लेख किया गया है, जिनकी अधितमक सजा सात साल तक की है। ऐसे कैदियों की ओर से प्रस्तुत 48 विचाराधीन बंदियों के जमानत प्रार्थना-पत्र निस्तारण करते हुए आठ सप्ताह के अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।