पीडीडीयू नगर। उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार बेविनार के जरिए उपभोक्ताओं को उनके हितों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान पीडीडीयू नगर सुधेश कुमार ने लोगों को उनके अधिकारों प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि डिब्बा बंद वस्तुओं की खरीददारी करते समय सभी उपभोक्ताओं यह देखता चाहिए कि प्रोडक्ट का शुद्ध नाम लिखा है या नही। इसके साथ ही उसकी निर्माण तिथि, निर्माता का नाम, पता एवं संपर्क नंबर आदि दर्ज होना चाहिए। इसी तरह से तौल कर सामान खरीदते समय मशीन विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से सत्यापित होना चाहिए। सिलिंडर खरीदते समय भी उसका वजन अवश्यक कर लें। बताया कि घरेलु सिलिंडर 14.2 किग्रा गैस होना आवश्यक है। इस दौरान वरिष्ठ सहायक आशीष श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक पुनीत कुमार सिंह समेत नागरिक गण उपस्थित रहे।