पीडीडीयू नगर। राज्य सूचना आयोग ने चंदौली में लगाए गए हैंडपंपों की सूचना न देने पर मंडलीय अभियंता, यूपी एग्रो, वाराणसी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं वाराणसी जिलाधिकारी को यह जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है।
चंदौली जिले के चहनिया विकासखंड के भलेहटा गांव निवासी दीपेश कुमार सिंह ने 2016 में सूचना के अधिकार के तहत चंदौली में यूपी एग्रो द्वारा लगाए गए पूरे हैंडपंपों की सूचना मंडलीय अभियंता, यूपी एग्रो, वाराणसी से मांगा था। लेकिन मंडलीय अभियंता ने यह सूचना नहीं दी। जिसके बाद दीपेश ने अपील किया। अपील के बाद भी कई तारीखेें पड़ती रहीं और मामला टलता रहा पर मंडलीय अभियंता ने सूचना नहीं दी। दीपेश ने फिर आपत्ति दाखिल की, जिसका जवाब न देने पर राज्य सूचना आयोग ने मंडलीय अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए वाराणसी जिलाधिकारी को इसकी वसूली के आदेश दिए हैं।