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Chandauli News: अपराध पर चोट, मुख्तार के सहयोगी को अलग-अलग मामलों में तीन और एक साल की सजा

Wed, 14 May 2025 11:46 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली

सार

मुख्तार के सहयोगी को अलग-अलग मामलों में तीन और एक साल की सजा हुई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट दो मामलों में अलग-अलग सुनवाई की और दोषी करार देते हुए तीन और एक साल के कठोर कारावास के साथ दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। 
 
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कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे राम दुलारे निवासी पौरा थाना सकलडीहा को पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया। साथ ही तीन और एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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सकलडीहा पुलिस ने छह नवंबर 2004 को राम दुलारे निवासी पौरा सकलडीहा को संरक्षित पशुओं की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया था। मामले में पुलिस ने पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई की।

पशु तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी तरह आर्म्स एक्ट के मामले में राम दुलारे को दोषी ठहराते हुए अदालत ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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