चंदौली। दहेज उत्पीड़न के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्याम बाबू ने मंगलवार को पिता-पुत्र समेत चार लोगों को तीन तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बलुआ थाना क्षेत्र के विशेषरपुर गांव निवासी रामकृत यादव, उनके बेटे सुजीत यादव, अमित यादव और पत्नी भगवानी देवी को दहेज उत्पीड़न मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों को तीन साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर 10 दिन अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई है। दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। जून 2020 में चाराें के खिलाफ बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। संवाद