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Chandauli News: बेटे की हत्या के दोषी को पांच साल 11 माह सजा

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चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पीठासीन अधिकारी (विशेष जज पाक्सो) विकास वर्मा की अदालत ने बेटे की हत्या के मामले में पिता को दोषी करार दिया। उसे पांच साल 11 माह जेल की सजा सुनाई।
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एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि विशेष अभियान के तहत लंबित मुकदमों में पुलिस की प्रभावी पैरवी की जा रही है। मुगलसराय थाने में आठ जून 2018 को महावलपुर बाढू के खिलाफ मारपीट और हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी ने अपने ही बेटे को शराब के नशे में डंडे से सिर पर वार कर घायल कर दिया था। इससे बेटे की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए पांच वर्ष 11 माह के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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