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अधिक खर्च किया तो फंस जाएगी उम्मीदवारी

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निर्वाचन आयोग ने तय किये उम्मीदवारों के खर्चे
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प्रधान, बीडीसी के प्रत्याशी 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार 1.50 लाख कर सकते हैं खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
चंदौली। पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों के खर्च सीमा को राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित कर दिया है। आयोग के अनुसार ग्राम प्रधान, बीडीसी के प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार 1.50 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके लिए नामांकन के बाद उम्मीदवारों को खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। इससे अधिक खर्च करेंगे तो उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार ग्राम प्रधान अधिकतम 75 हजार खर्च कर सकते हैं। इसमें नामांकन से लेकर मतगणना तक की अवधि का पूरा खर्च शामिल होगा। इसी प्रकार बीडीसी(क्षेत्र पंचायत सदस्य) व जिला पंचायत सदस्यों को भी सीमा के अंदर ही खर्च करना होगा। आयोग के मानकों की अनदेखी करने वाले प्रत्याशियों की चुनाव में दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। इसकी मानीटरिंग के लिए जिला प्रशासन टीम गठित करेगी। उद्योग, रजिस्ट्री दफ्तर समेत अन्य कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी, जो प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी कैलाश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार ही चुनाव व्यय करना होगा। इससे अधिक खर्च करने वाले उम्मीदवार मुश्किल में पड़ सकते हैं।
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इनसेट-
महिला प्रत्याशियों को देना होगा आधी जमानत राशि
चंदौली। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करानी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी को चार हजार जमानत राशि ट्रेजरी में जमा कराना होगा। जबकि अनुसूचित जाति और महिला प्रत्याशियों को 2000 रुपये देने होगे। जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के लिए दो हजार जमानत राशि निर्धारित किया गया। इसमें अनुसूचित और महिला उम्मीदवार को आधी राशि जमा कराना होगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अनुसूचित जाति प्रत्याशियों को 250 व सामान्य को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी।
रिपोर्ट रविकांत सिंह
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