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Chandauli News: ई-रिक्शा का हुआ एक लाख का चालान, चालक ने कहा- 60 हजार में तो खरीदा ही था

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चंदौली यातायात पुलिस की ओर से ई-रिक्शा का एक लाख रुपये के चालान का स्क्रीन शॉट। पुलिस
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चकिया थाना क्षेत्र के मुरारपुर गरला में चेकिंग के दौरान 15 नवंबर को यातायात पुलिस ने एक ई- रिक्शा का एक लाख रुपये का चालान कर दिया है। चालक का कहना है कि उसने 60 हजार में तो ई-रिक्शा खरीदा ही था, इतना चालान कैसे भरेगा।
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जिले में एक नवंबर से यातायात माह के तहत अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यातायात कर्मियों की चालान की कुछ मनमानी की घटनाएं लगातार विवाद का कारण बनती जा रही है।
15 नवंबर 2025 को की गई ई-रिक्शा पर एक लाख रुपये के जुर्माना चर्चा का विषय बना हुआ है। चकिया थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद निवासी भोले अपने बैटरी चालित टोटो रिक्शा से परिवार का भरण-पोषण करते हैं।
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15 नवंबर को मुरारपुर कटारिया गरला के समीप तैनात प्रभारी प्रवर्तन केंद्र के कर्मचारियों ने उनके ई-रिक्शा पर एक लाख रुपये का भारी-भरकम चालान ठोंक दिया। इतना ही नहीं, वाहन को धारा 207 के तहत सीज भी कर दिया गया।
भोले ने बताया कि मैने चार महीने पहले 60 हजार में ई-रिक्शा खरीदा था ऐसे में एक लाख का चालान कहां से भर पाउंगा। इतने में तो दो ई-रिक्शा मिल जाएगा।
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सीज वाहन पर समन शुल्क कोर्ट की जगह खुद जारी किया
नियम के अनुसार पुलिस द्वारा सीज किए गए वाहन पर कितना समन शुल्क लगेगा यह न्यायालय तय करता है लेकिन चकिया में ई-रिक्शा को सीज करने के बाद चालान पर उसका शमन शुल्क एक लाख रुपया भी लिख दिया गया है। ऐसे में जो कार्य कोर्ट को करना था उसे यातायातकर्मियों ने खुद कर दिया है।

कोट-
207 एमवी एक्ट में ई-रिक्शा को सीज किया गया है और सीज किए गए वाहन पर कितना जुर्माना लगेगा यह न्यायालय तय करता है और वहीं से वाहन छूटता भी है। मानवीय भूल की वजह से चालान पर एक लाख रुपये का जुर्माना अंकित हो गया है। -कृष्णमुरारी शर्मा, सीओ यातायात
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