चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय ने शुक्रवार को गैंगेस्टर मामले की सुनवाई के बाद आरोपी मन्नू उर्फ मुन्नालाल को आठ साल की कैद और 25 हजार जुर्माना भरने की सजा सुनाई। चकिया पुलिस ने 15 दिसंबर 2006 को हत्या के आरोप में मुन्नु उर्फ मुन्नालाल को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद जिलाधिकारी की संस्तुति पर उसके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय ने कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को आठ साल की कैद और 25 हजार जुर्माना लगाया। साथ ही जुर्माना नहीं देने पर छह माह अधिक जेल में रहने का निर्णय दिया। अभियोजन अधिकारी राजबहादुर ने कोर्ट में सरकार की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया।