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Chandauli News: हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल, 11 महीने की सजा

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चंदौली। हत्या के प्रयास के आठ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बुधवार को वाराणसी निवासी अजय यादव को दोषी करार देते हुए सात साल 11 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया।
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अलीनगर थाने में वर्ष 2018 में हत्या के प्रयास के प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ऑपरेशन कन्विक्शन पुलिस ने विवेचना कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विकास वर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी अजय यादव, निवासी चांदपुर, मंड़ुवाडीह, जनपद वाराणसी को सात साल 11 महीने के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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