पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के आधार पर मुगलसराय थाने में वर्ष 2013 में दर्ज पाक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) विकास वर्मा की अदालत ने मुगलसराय थाने में दर्ज मामले में गोवरिया धरना निवासी संजय सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।