पीडीडीयू नगर। कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन में समय से बिजली का बिल अदा न कर पाने वाले व्यवसायिक, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्यमियों और निजी संस्थान वालों को बकाए पर सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। यह योजना 15 से 31 जनवरी तक ही लागू है।
जिले में ऐसे बकाएदारों की कुल संख्या दो हजार 960 है। इनपर लगभग 36.67 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है जबकि सरचार्ज बढ़कर 13.78 करोड़ रुपये हो गया है। अब शासन की ओर से तय समय सीमा के अंदर बकाए बिल का भुगतान करने पर इन उपभोक्ताओं को सरचार्ज अदा नहीं करना पड़ेगा।
कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 नवंबर तक के बकाए बिल पर सौ फ़ीसद सरचार्ज की छूट मिलेगी। 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक लागू रहने वाली इस योजना में सरचार्ज पर छूट पाने के लिए पिछले माह तक के बकाए का 30 फ़ीसदी जमा कर पंजीकरण कराना होगा। कोविड के चलते घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण ी सुविधा रहेगी। घरेलू व किसानों के बाद व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंगलवार से शहरी व ग्रामीण, वाणिज्यिक, निजी संस्थान व श्रेणी सिक्स औद्योगिक के उपभोक्ताओं को उनके बकाए बिल पर शत प्रतिशत सरचार्ज की छूट देने के लिए कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। खास बात यह है कि कोविड-19 में घर बैठे पावर कारपोरेशन की वेबसाइट के जरिए भी पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण के लिए खाता संख्या फिट करते ही पंजीकरण धनराशि मूल बिल सर चार्ज में छूट व भुगतान आदि का पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा।
तय अवधि तक उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दिया जाएगा। इस समय तक छूट का लाभ न उठाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। प्रवीन कुमार सिंह, एक्सईएन, विद्युत वितरण खंड-2, मुगलसराय।