सकलडीहा। बिजली विभाग ने बकाएदारों की सहूलियत के लिए किस्तों में बिल जमा करने की छूट दी है। उपभोक्ता इस योजना से जुड़ने के लिए उत्साहित तो हैं लेकिन योजना की कुछ शर्तें उन्हें परेशानी में रखे हुए हैं। किश्तवार बिल जमा करने के लिए एक माह के अंतराल पर समय तय किया जा रहा है। तय तिथि पर बिल जमा करने में चूक होने पर जमा किए गए बिल भी अमान्य हो जाएंगे।
विभाग कोशिशों के बाद भी बिजली का बकाए बिल की वसूली नहीं करा पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम बकाया बिल की वसूली हो रही है। इसे देखते हुए बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के बकाएदारों के लिए 24 और शहरी क्षेत्र के बकाएदारों को 12 किस्तों में बिल जमा करने की छूट दी है। इसके अलावा विभाग ने कुछ नियम व शर्ते भी लागू कर रखी हैं। योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले बकाएदारों को एक सूची मिलेगी जिसमें बकाया बिल जमा करने के लिए एक-एक माह का समय दिया जाएगा। तय समय के अंदर बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जमा किए गए बिल की रकम भी साफ्टवेयर अमान्य दिखाएगा। इस संबंध में एसडीओ आकाश सिंह ने बताया कि विभाग ने उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए सहूलियत दी है। साथ ही कुछ शर्ते भी हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी काउंटर पर मौजूद कर्मचारी दे रहें हैं।