चहनियां। क्षेत्र के मारुफपुर स्थित जटाधारी महाविद्यालय को हड़पने की नियत से अक्षर सेवा आश्रम ट्रस्ट बनाकर गबन और कूटरचना कर षड़यंत्र रचने वाले आरोपियों ओमप्रकाश सिंह, आरती देवी, राम अवध सिंह यादव की जमानत याचिका सत्र न्यायालय द्वारा बृहस्पतिवार को खारिज कर दी गई। पिछले दिनों आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। इसमें एक आरोपी राकेश सिंह को 13 दिसंबर को बलुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी अभी भी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपियों ओमप्रकाश सिंह, आरती देवी एवं राम अवध यादव ने अग्रिम जमानत के लिए बृहस्पतिवार को चंदौली न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। इसमें वादी सियाराम यादव के तरफ से अधिवक्ता आशुतोष कुमार सिंह ने जमानत का विरोध किया। इसके बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। बलुआ पुलिस अभियुक्तों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।