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अधिवक्ता हड़ताल पर रहे

Sat, 01 Apr 2017 01:59 AM IST
चंदौली ब्यूरो, अमर उजाला
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विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) 2017 के विरोध में शुक्रवार को जनपद के वकील हड़ताल पर रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित अधिनियम को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि यदि उक्त कानून बना तो अधिवक्ताओं के हित प्रभावित होंगे। साथ ही इससे बार व बेंच के बीच स्थापित समन्वय भी खंडित होकर कमजोर होगा। इसके अलावा अधिवक्ता व वादकारियों के बीच कायम होने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि प्रस्तावित कानून में वादकारी अधिवक्ता के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसे में इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाएगी।
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इस क्रम में यंग लॉयर्स सोसाइटी के अध्यक्ष खालिद वकार आबिद के नेतृत्व में युवा अधिवक्ता शुक्रवार को मुगलसराय तहसील में न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसके बाद बैठक कर विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम पर गहनतापूर्वक विचार-विमर्श किया। खालिद वकार आबिद ने कहा कि अधिनियम में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया है, उसे देखते हुए इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं अधिक दिख रही हैं।
कानून में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल करने पर वकीलों के खिलाफ कार्रवाई या जुर्माना लगाया जा सकेगा। राज्य बार काउंसिल के आधे से ज्यादा सदस्य हाईकोर्ट द्वारा नामित किए जाएंगे। इसमें वकालत से इतर चिकित्सक, अभियंता व व्यापारियों को शामिल करने की बात कही गयी है, जो सरासर गलत है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के लिए चुनाव की व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गयी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, केन्द्रीय निगरानी आयुक्त, चार्टर्ड एकाउंटेंट के अपीलीय पदाधिकारी द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आधे से अधिक सदस्य नामित किए जाएंगे। कहा कि जज या कोई भी न्यायिक अधिकारी लापरवाही या उदासीनता पर वकीलों का लाइसेंस दर कर सकता है। इस व्यवस्था के न्यायिक अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहेगी। इस मौके पर मुरलीधर राव, देवी दयाल गुप्ता, रामनारायण, एहसान अंसारी, आनन्द कुमार सिंह, मनोज कुमार, ओमप्रकाश, आईपी सिंह, कन्हैया लाल, महेंद्र शर्मा आदि रहे।
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