कमालपुर। धानापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत रामरूपदासपुर की प्रधान नंदिनी मौर्य के वित्तीय अधिकार पर जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली ने 10 फरवरी के आदेश के तहत रोक लगा दी है। वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
ग्राम पंचायत रामरूपदासपुर की ग्राम प्रधान नंदिनी मौर्य द्वारा ग्राम विकास के लिए आए धन के दुरुपयोग की ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, शिकायत की थी। 2011 में कराई गई जांच के बाद आरोप पुष्ट हुआ। जांच अधिकारी ने 20 अक्तूबर 2011 को ग्राम प्रधान पर ग्राम निधि प्रथम खाते से 74040.65 रुपये का गबन किए जाने का पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गबन की धनराशि का भुगतान आधे-आधे भाग का किया गया। ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय दुरुपयोग पर धारा 95 (क) के तहत पंचायती राज में अधिकार बंद करने का शासनादेश है, परंतु जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जिससे रामरूपदासपुर निवासी अजीत कुमार पांडेय ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 575/2013 वाद संख्या के तहत जिलाधिकारी को वादी बनाकर याचिका दायर किया। जिससे उच्च न्यायालय ने अपने 8 जनवरी 2013 के फैसले में ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकारी बंद करने का आदेश दिया।