शिकारगंज(चंदौली)। प्रदेश सरकार ने बड़े बिजली बकाएदारों को राहत दिलाने के लिए बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना लागू की है। इसके तहत बकाएदारों के सरचार्ज माफ किए जाएंगे। इस योजना में बकाया बिजली मूलधन का 30 प्रतिशत जमा करने पर ही सरचार्ज माफी की कार्रवाई पर विचार होगा।
उपखंड अधिकारी अनिल सिंह के अनुसार एक जनवरी से 31 मार्च तक योजना प्रभावी रहेगी। इस दौरान 31 दिसंबर 2018 तक के बकाएदारों का सरचार्ज माफ किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 तक है। बिजली बकाए के मूलधन का 30 प्रतिशत जमा कराकर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना घरेलू कनेक्शन, कामर्शियल में 2 किलोवाट भार तक के लिए तथा निजी नलकूप पर भी लागू है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक उपकेंद्र एवं विद्युत कैंपों में कराया जा सकता है। बिल संशोधन के बाद लागू किया गया बिल 31 मार्च 2019 तक जमा करना अनिवार्य होगा। अंतिम तिथि के पूर्व शेष बकाया 70 प्रतिशत धनराशि को किश्तों में जमा करने की भी सुविधा दी जाएगी। अंतिम तिथि तक पूरा बकाया न जमा करने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा 30 प्रतिशत धनराशि में से 2 हजार रुपये काटकर शेष पूरे बिल सरचार्ज सहित समायोजित कर वसूल किया जाएगा।