चंदौली। जिला जज दिलीप सिंह यादव के निर्देश पर मंगलवार को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला कारागार में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें प्राधिकरण के सचिव अमित यादव ने जेल में बंद चंदौली जनपद के कैदियों को विधिक नियमों की जानकारी दी और संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में बताया।
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित यादव ने बताया कि प्ली बार्गेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। जिसके तहत कोई भी बंदी आवेदन कर सकता है। इसके तहत अधिकतम सात साथ ही सजा होती है। इसमें सबसे सहूलियत यह है कि एक या दो सुनवाई के बाद मामले का निपटारा हो जाता है। अगर दो महिने में मामले का निपटारा नहीं होता है तो मुकदमे को संबंधित कोर्ट में वापस भेज दिया जाता है। बताया विधिक सेवा प्रधिकरण की तरफ से सुनवाई के दौरान कोर्ट फीस, दस्तावेजों की प्रति तथा अधिवक्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। कहा कि लोगों को जागरुक करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बराबर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लोगों को विधिक नियमों की जानकारी देने के साथ ही नि:शुल्क सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।