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गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

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चंदौली। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए शासन स्तर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शादी योग्य गरीब कन्याओं के अतिरिक्त विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने सोमवार की शाम कैंप कार्यालय पर अधिकारियों संग बैठक कर योजना के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने बताया कि गरीब वर्ग के लोग समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है और वर के लिए आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कहा कि तलाकशुदा महिला को योजना का लाभ लेने सू पूर्व कानूनी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बताया कि निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, या ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। बताया कि खंड विकास अधिकारियों को योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का औसत लक्ष्य भी प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाएगा। कहा कि कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना के लिए अलग से 20 हजार रुपये कन्या के खाते में स्थनांतरित किए जाएंगे। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामाग्री भी दी जाएगी। साथ ही आयोजन हेतु पांच हजार रुपये प्रति जोड़ा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जाएगा।
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