फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandauli News: पशु क्रूरता में दोषी को 3 हजार का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
चकिया। सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने 23 वर्ष पुराने पशु क्रूरता मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

चकिया पुलिस ने 30 नवंबर 2002 को चकिया कोतवाली के दाउनपुर निवासी प्रेम राम को पशु तस्करी करते हुए पकड़ा था। गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रेम राम का चालान कर जेल भेजा गया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी प्रेमराम को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें