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Chandauli News: दुष्कर्मी को 21 वर्ष की जेल, 15 हजार जुर्माना

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चंदौली। पाॅक्सो एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज राजेंद्र प्रसाद ने बुधवार को बालिका से दुष्कर्म करने वाले ज्ञानू उर्फ ज्ञान प्रकाश को 21 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सैयदराजा थाना में एक मां ने थाने में गांव के ही 60 वर्षीय ज्ञानू उर्फ ज्ञान प्रकाश पर अपनी ग्यारह साल की बेटी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया कि आरोपी तांत्रिक होने का दावा करता था। उसने 25 फरवरी 2018 को उनकी दुकान पर आकर घर के अंदर हीरा, मोती और सोना से भरे हंडे गड़े होने की बात बताई और पूजा कराने को कहा। उसने पूजा के लिए पीड़िता की मां को घर पर बुलाया लेकिन वह नहीं गई। दूसरे दिन उसने कहा कि तुम नहीं आ सकती तो अपनी बेटी से ही धागा और लौंग भेजवा देना। दोपहर साढ़े 12 बजे बेटी को धागा और लौंग देकर भेज दिया। आरोपी ने तंत्र-मंत्र करने के बहाने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया। बालिका रोती हुई घर पहुंची और मां को आपबीती सुनाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करके आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 21 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपया जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाॅक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की।
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